Monday, March 23, 2015

महाराष्ट्र में बेचा गुटखा तो जमानत भी नहीं मिलेगी

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि गुटखे की बिक्री में शामिल लोगों पर गैर जमानती अपराधों के तहत केस दर्ज किया जाएगा. महाराष्ट्र में गुटखे के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है.


पाबंदी ठीक से लागू न होने के चलते महाराष्ट्र में पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी हो रही है. राज्य के खाद्य व औषधि मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में कहा कि सरकार प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए कदम उठा रही है. कांग्रेस विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा बिक रहा है. यहां तक कि विधान भवन के बाहर भी ऐसा हो रहा है. उन्होंने जानना चाहा कि सरकार इसे लेकर क्या कदम उठा रही है.


बापट ने जवाब में कहा कि 72,000 दुकानों की तलाशी ली गई और अब तक 32 करोड़ रपये के गुटखा जब्त किए गया है. उन्होंने कहा, 'पुलिस को आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जो गैर जमानती है.











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